गेस्ट हाउस और होमस्टे में भी नॉन-वेज खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। राज्य प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए इलाके में लगातार निगरानी रखी जाएगी।
Sandhyamidday@lakhnau@ उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या धाम और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग इलाके में नॉन-वेज खाने पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सांस्कृतिक पवित्रता बनाए रखना है। सूत्रों के मुताबिक, यह रोक सिर्फ दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट तक सीमित नहीं होगी। Zomato, Swiggy और अन्य ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप्स पर भी नॉन-वेज खाना बेचने और मंगाने पर पाबंदी रहेगी।
सरकार का बड़ा फैसला
इसके अलावा, गेस्ट हाउस और होमस्टे में भी नॉन-वेज खाना परोसने की अनुमति नहीं होगी। राज्य प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए इलाके में लगातार निगरानी रखी जाएगी।
मुख्य बातें:
- धार्मिक स्थलों के पास प्रतिबंध: योगी आदित्यनाथ सरकार ने धार्मिक महत्व वाले स्थानों (जैसे अयोध्या धाम, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग) के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर रोक लगाई है, और इस नियम का कड़ाई से पालन किया जा रहा है.
- अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई: राज्य में अवैध बूचड़खानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
- स्थान-विशिष्ट नियम: यह प्रतिबंध पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि मुख्य रूप से धार्मिक महत्व वाले शहरों और क्षेत्रों में लागू होता है.
- परिणाम: इन क्षेत्रों में अब केवल शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध होता है, और गेस्ट हाउसों व होटलों में भी नॉन-वेज परोसने की अनुमति नहीं है.
UP में नॉन-वेज बैन एक व्यापक राज्यव्यापी प्रतिबंध नहीं है, बल्कि धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों और विशेष धार्मिक अवसरों के लिए लागू एक स्थानीय नियम है, जिसे सख्ती से लागू किया जा रहा है.

